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हरियाणा में टैक्स बकाएदारों को वन टाइम सेटलमेंट का लास्ट चांस, ब्याज-जुर्माने की छूट

Posted by : pramod goyal on : Thursday, 18 September 2025 0 comments
pramod goyal
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 हरियाणा सरकार ने छोटे टैक्सपेयर के हितों को ध्यान में रखते हुए वैट, सीएसटी सहित 7 अधिनियमों के अंतर्गत बकाया टैक्स राशि के निपटान के लिए “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025” लागू की है। यह योजना 27 सितंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगी।

बता दें कि इस योजना के तहत आज तक 97,039 टैक्सपेयर ने फायदा उठाते हुए 712.88 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स का निपटान किया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर लागू होगी।

इसके अंतर्गत सात अधिनियम शामिल हैं, जिनमें हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 74), हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23), हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम का 16), हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 (1973 का अधिनियम का 20), हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) और हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008 (2008 का 8) शामिल हैं


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