हरियाणा सरकार ने राज्य भर के नगरपालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शनों के नियमितीकरण के लिए एक नई पॉलिसी लागू की है, जिसमें नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले गांव को भी शामिल किया गया है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) सचिव विकास गुप्ता द्वारा अधिसूचित यह पॉलिसी नगरपालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शन जारी करने के लिए भी लागू होगी। नई पॉलिसी के तहत, निवासियों को पानी और सीवरेज कनेक्शन जारी करने और नियमित करने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं।
हरियाणा के लोगों को वर्तमान वाटर चार्ज, वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज के अतिरिक्त, क्रमशः 1,000 रुपए और 500 रुपए पानी और सीवर कनेक्शन चार्ज के रूप में एडवांस पेमेंट करने की सहमति देनी होगी। हालांकि, पानी-सीवर और पानी के मीटर के लिए सामग्री और लेवर चार्ज उपभोक्ताओं को खुद वहन करनी होगी
हरियाणा के लोगों को 15 सालों तक वाटर-सीवर कनेक्शन चार्ज के बदले 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे, साथ ही वाटर, वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज भी देना होगा। यदि विभाग द्वारा जल मीटर उपलब्ध कराया जाता है, तो उपभोक्ता को उसके बदले छह सालों तक 25 रुपए प्रति माह भी देने होंगे।
नोटिफिकेशन में कहा गया है, मीटर लगे होने की स्थिति में उपभोक्ता से कोई वाटर, वाटर वेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा और वाटर-सीवरेज कनेक्शन और जल मीटर के लिए सामग्री और श्रम की लागत सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी।
इस बीच, सरकार ने पांच साल के लिए रोड कट शुल्क माफ करने का भी फैसला किया है। हालांकि, अगर उपभोक्ता अपने पानी के कनेक्शन पर घरेलू पानी का मीटर नहीं लगवाता है, तो उसे रोड कट शुल्क वहन करना होगा।

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