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हरियाणा में ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर किसानों को नहीं देना पड़ेगा खर्च

Posted by : pramod goyal on : Saturday, 9 August 2025 0 comments
pramod goyal
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 पंचकूला: हरियाणा में अब यदि किसानों का ट्रांसफार्मर चोरी हुआ या किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हुआ तो मरम्मत या प्रतिस्थापन की पूरी जिम्मेदारी बिजली वितरण कंपनी की होगी।

किसानों से कोई खर्च नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई किसान अपने ट्यूबवेल को 70 मीटर के भीतर अपनी ही जमीन पर स्थानांत


रित करना चाहता है तो इसका भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने बिजली आपूर्ति संहिता में छठा संशोधन किया है। आयोग के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा ने बताया कि यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होते ही पूरे राज्य में लागू हो गया है।

अभी तक यदि किसी किसान के निजी ट्रांसफार्मर में चोरी या खराबी के कारण मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती थी तो उसकी लागत का एक बड़ा हिस्सा किसान को स्वयं उठाना पड़ता था। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ता था।


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