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हरियाणा सरकार ने मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोगों को राहत दी है। अब इन शहरों में सिर्फ 3 दिन के अंदर नया बिजली कनेक्शन मिलेगा। सरकार ने इस सेवा को 'सेवा का अधिकार कानून' में शामिल कर लिया है। इसी के चलते अब तय समय में काम करना जरूरी हो गया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक नोट जारी किया है, जि
समें बिजली विभाग की इस सेवा को 'हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014' के तहत जोड़ा गया है।
नए आदेश के मुताबिक अगर कोई नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना चाहता है, तो नगर पालिका क्षेत्र में यह 7 दिन में मिलेगा। वहीं गांवों में यह कनेक्शन 15 दिन में मिलेगा। अगर बिजली की लाइन को बढ़ाना है तो फिर यह काम 34 दिन में पूरा होगा।
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