फरीदाबाद में प्रॉपर्टी मालिकों बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। निगम अधिकारियों ने तय समय तक टैक्स ना भरने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। प्रापर्टी मालिक ऑनलाइन साइट पर https://Property.ulbharyana.gov.in जाकर टैक्स भर सकते है।
एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी बकाया धारकों को नगर निगम के अधिकृत मोबाइल नंबर, कोरियर अथवा निजी स्तर पर पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा 31 जुलाई कर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि होटल, स्कूल, इंस्टीट्यूट,नर्सिंग होम,पेट्रोल पंप सहित सभी प्रॉपर्टी मालिक 31 जुलाई तक अपना टैक्स जमा कर इस छूट का फायदा ले सकते है।
एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने बताया कि जो लोग 31 जुलाई तक अपना टैक्स नही भरेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर टैक्स बताया है उनको अलग-अलग माध्यम से पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। इससे पहले भी निगम प्रापर्टी सीलिंग का अभियान चला चुका है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार अगर प्रॉपर्टी टैक्स जमा नही हुआ तो सीलिंग की कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी।
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