हरियाणा के 3 जिलों में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती शुरू होने जा रही है। हालांकि इन तीनों जिलों में यह सख्ती 4 माह बाद यानी 1 नवंबर से लागू होगी, लेकिन दिल्ली में इसे 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा।
सबसे पहला कदम होगा कि इन वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरी सख्ती के रूप में वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
NCR क्षेत्र में यह जुर्माना कितना होगा, इसका अभी खुलासा नहीं किया गया है। मगर, दिल्ली में 4 पहिया वाहनों पर 10 हजार और दोपहिया वाहनों पर 5 हजार जुर्माना निर्धारित किया गया। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने यह आदेश हर रोज बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जारी किए हैं।
रीदाबाद RTA मुनीष सहगल ने बताया की पेट्रोल पंप पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा लगने के बाद 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन की पहचान पंप के एंट्री पाइंट पर ही हो जाएगी। सॉफ्टवेयर की मदद से संबंधित वाहन की पूरी जानकारी मिलेगी।
यदि वाहन 10 व 15 साल पुराने हो गए हैं तो उन्हें पेट्रोल-डीजल देने से इनकार कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर नंबर प्लेट को स्कैन करके वाहन डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि वाहन की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे चिह्नित करते हैं। इसके बाद, संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजा जाता है।
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