नई दिल्ली :
दिल्ली के द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (Delhi Public School) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने फटकार लगाई है और बच्चों को बिना नोटिस निकालने पर सवाल उठाए हैं. इस मामले में अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने कहा कि बिना कोई नोटिस दिए कैसे कोई स्कूल बच्चों को निकाल सकता है. अदालत ने सुनवाई के दौरान स्कूल से सवाल किया कि जब स्कूल गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद हो रहे थे तो फिर बच्चों कों क्यों निकाला गया. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को स्कूल की ओर से कोई नोटिस नहीं दिखाया गया है. इस मामले में अब अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी.
अदालत ने कहा कि जब 6 दिनों के बाद में स्कूल का समर वेकेशन था तो नाम क्यों काटा गया और क्यों नहीं पहले पेरेंट्स को सूचना दी गई. अदालत ने कहा कि यदि फीस नहीं भरी गई है तो पहले उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए.
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