HEADLINES


More

प्ले-वे स्कूल को हरियाणा में 45 दिन में मिलेगी मान्यता

Posted by : pramod goyal on : Monday, 12 May 2025 0 comments
pramod goyal
//# Adsense Code Here #//

 हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाकर इनके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार निजी प्ले वे स्कूलों को मान्यता देने के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अलावा मान्यता का नवीनीकरण 30 दिन के भीतर किया जाएगा। इन दोनों सेवाओं के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को नामित अधिकारी नामित किया गया है। महानिदेशक-निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है जबकि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव-प्रधान सचिव, आयुक्त एवं सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।


हरियाणा में प्ले स्कूल मान्यता के लिए, राज्य सरकार ने एनसीपीसीआर (NCPCR) की गाइडलाइन लागू की है। इस पॉलिसी के तहत, प्ले स्कूलों की हर साल मान्यता रिन्यू करानी होती है. प्ले स्कूलों में बच्चों की आयु सीमा 3 से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा 20 बच्चों पर 1 टीचर और 1 केयर टेकर होना चाहिए। लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए। प्ले ग्राउंड और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए।

प्ले स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके बाद स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, सुरक्षित भवन और फायर सेफ्टी प्रबंध होने चाहिए। लाइब्रेरी में ऑडियो-वीडियो सामग्री होनी चाहिए। बच्चों और स्टाफ का रिकॉर्ड अपडेट रखना चाहिए।

हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के लिए मान्यता की नीति यह है कि उन्हें शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं. इसके अलावा, स्कूलों को RTE के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, जैसे कि छात्रों के लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था करना।

No comments :

Leave a Reply