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दिल्ली चुनाव के मद्देनजर हरियाणा के सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में 5 फरवरी का अवकाश घोषित

Posted by : pramod goyal on : Monday, 3 February 2025 0 comments
pramod goyal
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 हरियाणा सरकार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में 5 फरवरी को सवेतन अवकाश घोषित किया है। इस अवकाश से राज्य सरकार के कर्मचारियों, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, जिससे उन्हें आम चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है।"


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