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HCS अधिकारी करण सिंह बागोरिया की जमानत याचिका खारिज

Posted by : pramod goyal on : Sunday, 26 January 2025 0 comments
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 नारनौल में जिला कोर्ट ने शादी से पहले दहेज मांगने के मामले में HCS अधिकारी करण सिंह बागोरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। करण सिंह फरीदाबाद के बल्लभगढ़ नगर निगम में जॉइंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। इसी केस में करण सिंह के दिल्ली पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है।

HCS अधिकारी के पिता पर आरोप है कि उसने बेटे की सगाई करने के बाद लड़की वालों से कहा कि बेटे को SDM बनाने के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए की जरूरत है। लड़की वालों ने 25 लाख रुपए दे भी दिए। लड़की वालों ने जब बाकी पैसे नहीं दिए तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद लड़की वालों की शिकायत के आधार पर HCS अधिकारी और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

DSP हैडक्वार्टर हरदीप सिंह ने बताया कि उन्हें कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली है। कॉपी मिलते ही आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

नारनौल शहर की रहने वाली महिला ने 29 सितंबर 2023 को सिटी थाना में शिकायत देकर कहा था कि फरीदाबाद नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर तथा HCS अधिकारी करण सिंह बागोरिया से उसकी बेटी की सगाई हुई थी। करण के पिता अशोक कुमार दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। सगाई के बाद अशोक ने उनसे कहा कि उसके बेटे को नौकरी लगाने के लिए पैसों की आवश्यकता है। उन्हें दहेज में जो रुपए देने हैं, वह अभी ही दे दें, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य का सवाल है।


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