पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जींद के नगर परिषद के कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अब नगर परिषद के कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों बराबर सैलरी दी जाएगी। कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीन महीने के अंदर कर्मचारियों के वेतन में अंतर की राशि का भुगतान के लिए संबंधित प्राधिकरण व विभाग को निर्देश दिया गया है।
ये मामला जींद के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें नगर परिषद की ओर से नियुक्त किया गया है। बाद में उन्हें राज्य सरकार के तहत प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। इसके बाद इन कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए। याचिका करने वाले कर्मचारियों ने कोर्ट में दावा किया कि वे लोग राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समान वेतन नहीं दिया जाता है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कर्मचारियों की मांग को स्वीकार कर लिया है और साथ आदेश भी जारी किया है कि नगर परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए।
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