गुरुग्राम में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने वाटिका कंपनी की 68.59 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की है। ED ने ये कार्रवाई बिल्डर-निवेशक धोखाधड़ी मामले में की। इसमें करीब 27.36 एकड़ कृषि भूमि समेत 9 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
आरोप है कि कंपनी ने 600 से अधिक निवेशकों को ठगा है। 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटरों अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
ED ने कहा कि वाटिका लिमिटेड ने भविष्य की परियोजनाओं के लिए हाई रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया, जिसमें निर्माण के दौरान सुनिश्चित भुगतान और पूरा होने के बाद लीज रेंट रिटर्न शामिल है. लेकिन बाद में आश्वस्त रिटर्न का भुगतान बंद कर दिया और संबंधित यूनिट्स को निवेशकों को नहीं सौंपा।
इसके अलावा वाटिका समूह से जुड़ी कंपनियों ने 5000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लिया, जिसमें से लगभग 1200 करोड़ रुपए इंडियाबुल्स कंपनी द्वारा वाटिका समूह और उसके प्रमोटर्स के साथ समझौते में माफ कर दिए गए।
ED ने वाटिका लिमिटेड और उसकी सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली और गुरुग्राम समेत 15 स्थानों पर अक्टूबर 204 में छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने निवेश से जुड़े दस्तावेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन के कागजात और पैन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए थे।
इस मामले में करीब 600 निवेशक शामिल हैं। जिन्हें वाटिका लिमिटेड के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश करने पर एश्योर्ड रिटर्न का वादा किया गया था।
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