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कबाड़ गाड़ी से अब टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट

Posted by : pramod goyal on : Monday, 27 January 2025 0 comments
pramod goyal
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 नई दिल्ली:

बहुत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा पाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने बीएस-2 और उससे पहले के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों को हटाने के बाद नए वाहनों की खरीद पर कर में छूट को दोगुना करते हुए 50 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव रखा है. बता दें कि फिलहाल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ करने के बाद नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट मिलती है. वहीं वाणिज्यिक वाहनों के मामले में यह छूट 15 प्रतिशत है. 


दरअसल, सरकार आम लोगों को पुरानी और अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप करने यानि की कबाड़ करने के लिए सुविधा देती है. इस पॉलिसी का फायदा प्राइवेट और कर्मशियल दोनों ही वान के मालिकों को मिलता है. वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का फायदा पुरानी कार, बाइक, स्टूकर आदि को स्क्रैप करने पर मिलता है. 

उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी डीजल कार 10 साल पुरानी और पेट्रोल कार 15 साल पुरानी है तो आप उसे स्क्रैप में देकर इस पॉलिसी के तहत गाड़ी खरीदते वक्त मोटी रकम बचा सकते हैं. 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 24 जनवरी को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 50 प्रतिशत तक की छूट उन सभी वाहनों (कमर्शियल और व्यक्तिगत दोनों) पर लागू होगी जो बीएस-1 मानक या फिर इसके लागू होने से पहले के निर्मित हैं. मसौदा अधिसूचना के मुताबिक यह छूट मध्यम एंव भारी निजी और परिवहन वाहनों के तहत आने वाले बीएस-2 वाहनों पर भी लागू होगी. 

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