हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा हिदायत दी गई है की अगर कोई सरकारी कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी 'राजनीतिक दादागिरी' दिखाने की बात सामने आई तो उसे सीधा नौकरी से हटाया जाएगा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के सिविल सर्जन और चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) को आदेश भेजा है।
स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा भेजे गए आदेश पत्र में लिखा है कि अकसर ये देखने में आया है कि अधिकारी/कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़े मामलों में अपने हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों पर राजनीतिक प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, जो हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम 2016 के नियम 26 का उल्लंघन है। इस कारण सभी को इस नियम का दृढ़ता से पालन करने बारे कहा गया है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो अधिकारी/कर्मचारी ऐसा नहीं करेगा, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो अधिकारी/कर्मचारी ऐसा नहीं करेगा, उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
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