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अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर, स्टिकर व अन्य विज्ञापन सामग्री को हटा दिया जाएगा : मंत्री विपुल गोयल

Posted by : pramod goyal on : Tuesday, 19 November 2024 0 comments
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 चण्डीगढ़, 19 नवंबर – हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन को अवगत करवाया कि प्रदेश में निजी व्यक्तियोंसंस्थाओंप्रतिष्ठानों और अन्य लोगों द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय के विज्ञापन के लिए सार्वजनिक/भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि है। 

उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि विभाग सभी शहरों में 10-15 दिनों के अंदर-अंदर मेगा सफाई ड्राइव अभियान चलाएगा और जहां भी अवैध रूप से पोस्टरस्टिकर व अन्य विज्ञापन सामग्री लगाई गई हैउसे हटा दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसारनगर पालिका प्राधिकारी अर्थात नगर निगम के मामले में आयुक्त और नगर परिषद/समिति के मामले में कार्यकारी अधिकारी/सचिव की पूर्व अनुमति के बिना नगरपालिका सीमा के भीतर विज्ञापन करना प्रतिबंधित है।

श्री विपुल गोयल ने बताया कि इसके अतिरिक्तसरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों में विज्ञापनों के कानूनी तरीके को विनियमित करने और अनुमति देने के उद्देश्य से 15 जुलाई,2022 को हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम 2022 अधिसूचित किया है। इन उपनियमों के तहत सरकारी संस्थाओं/एजेंसियों की संपत्तियों पर विज्ञापन की अनुमति केवल खुली ई-नीलामी के माध्यम भी दी जा सकती हैजिसके लिए 11 अक्टूबर, 2022 को एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उपनियम 22 के अनुसारअनधिकृत विज्ञापन हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के तहत भी दंडनीय है।

इस संदर्भ के लिए प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया हैप्राधिकृत आउटडोर मीडिया डिवाइस (ओ.एम.डी) की सम्पूर्ण सूची व्यापक तौर पर जनसाधारण तथा विभिन्न अभिकरणों जैसे कि कंपनियों अभिकरणों द्वारा संवीक्षा के लिए स्वामित्व के प्रदर्शन के बिना प्रदर्शित की जाएगीब्रांडों की पहचान तथा सुनिश्चित करने हेतु कि उन द्वारा जारी किए जा रहे विज्ञापन केवल प्राधिकृत ओएमडी पर लगाए जा रहे हैं। उपरोक्त अपेक्षा के अनुपालन में असफलता हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के अधीन दंडनीय होगी। कोई अप्राधिकृत बाहरी विज्ञापननगरपालिका द्वारा शीघ्रता से हटाया जाएगा तथा उसका जैसा है जहां हैके आधार पर तुरन्त निपटान किया जाएगा। नगरपालिकाहरियाणा संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1989 (1900 का 11) के उपबंधों के अनुसार अप्राधिकृत ओ.एम.डी स्थापित करने के लिए संबंधित व्यक्ति/मालिक को नोटिस जारी करेगी तथा अप्राधिकृत ओ.एम.डी को हटाने के लिए तथा व्यक्ति / मालिक को दण्डित करने के लिए कार्रवाई करेगी।

उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि इसके अलावाउपनियम 27 के तहत भारी जुर्माने (मासिक आधार पर लागू अनुमति शुल्क का तीन गुना) के प्रावधान किए गए हैंसाथ ही विज्ञापन एजेंसियों और संपत्ति मालिकों को तीन साल के लिए ब्लैकआऊट करने /पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है। इस बारे प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए है,  जो कोई भी इन उप-विधियों से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि नगरपालिका द्वारा ऐसी उल्लंघन को हटाने के लिए की जा सकती है तथा ऐसे उल्लंघन की अवधि या त्रैमासिकजो भी अधिक होऐसे उल्लंघन के प्रारम्भ की तिथि से लागू अनुज्ञा फीस के तीन गुणा की समकक्ष दर पर ऐसे उल्लंघन के लिए अनधिकृत प्रभार का भुगतान करने हेतु दायी होगा। किसी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध मालिक (केवल स्वत: विज्ञापन के लिए) जो अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित करता है नगर पालिका द्वारा अंपजीकृत या असूचीबद्ध किए जाने के लिए भी दायी होगाकिसी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध मालिक (केवल स्वत: विज्ञापन हेतु) उपरोक्त उपविधि 27(3) या (4) के अधीन एक बार अपंजीकृत को या असूचीबद्ध किया जाता है तो पंजीकरण रद्द करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए रजिस्टर या सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री उपरोक्त अधिनियमों और उपनियमों के तहतनगरपालिकाएं सरकारी भवनों / संपत्तियों पर पोस्टर और फ्लेक्स अवैध रूप से चिपकाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं।

राज्य में नगर पालिकाओं द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे अवैध स्टिकर / बिल / पोस्टर और फ्लेक्स तथा अवैध विज्ञापनों के खिलाफ समय-समय पर प्रवर्तन अभियान के माध्यम से इन्हें हटाने तथा उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की नियमित कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो वित्तीय वर्षों 2023-24 और 2024-25 में नगर पालिकाओं से प्राप्त कार्रवाई रिपोर्टों के अनुसारउल्लंघनकर्ताओं को कुल 1915 नोटिस जारी किए गए हैं तथा कुल 3022 प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं। इनमें हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत कुल 108334 पोस्टर / बिल / स्टिकर/ विज्ञापन / फ्लेक्स हटाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम, 2022 खुली नीलामी आधारित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिए नगर पालिका में वैध विज्ञापनों की अनुमति देने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है। अब तकइस प्रणाली के माध्यम से कुल 624 सार्वजनिक स्थलों की नीलामी 133.22 करोड़ रुपये में की गई है तथा निजी संपत्तियों पर 141.14 करोड़ रुपये की कुल 3871 अनुमतियां प्रदान की गई हैं।


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