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नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन
को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ED ने गिरफ्तार किया था. हालांकि, 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी. अब जमानत के बाद सत्येंद्र जैन की रिहाई की रास्ता साफ हो गया है.
ईडी ने सत्येंद्र जैन के जमानत का विरोध किया था. लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं. ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा. वहीं, कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर में मौजूद जैन की पत्नी रो पड़ीं. सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल आज ही रिहाई को लेकर उनके वकील की ओर कोशिशें जारी है.
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