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फरीदाबाद- पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश नरवाल IPS, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अभिषेक जोरवाल के मार्गदर्शन में फरीदाबाद पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग टीम ने कंचन विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल (राजीव कॉलोनी), विश्व भारती विद्या मंदिर स्कूल (गौछी गांव), नव्या पब्लिक स्कूल और राजकीय कन्या महाविद्यालय (नाचौली) में 'पुलिस की पाठशाला' का आयोजन कर छात्रों और अध्यापकों को यातायात नियमों, साइबर ठगी, नशा के दुष्परिणाम, तंबाकू से बने उत्पादों की रोकथाम, महिला सुरक्षा की जानकारी देकर जागरुक किया है।
पुलिस टीम ने यातायात के नियमों का पालन करने की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया। उपस्थित विद्यार्थियों और अध्यापकों को यह समझाया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है और किस प्रकार 'डायल 112' का प्रयोग करके त्वरित सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, 'ट्रिप मॉनिटरिंग सिस्टम' के बारे में भी विस्तार से बताया गया। यह सेवा महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत महिला यात्रियों की यात्रा की निगरानी की जाती है, ताकि यदि किसी आपातकालीन स्थिति में सहायता की आवश्यकता हो, तो उन्हें तुरंत मदद मिल सके। विद्यार्थियों को यह जानकारी दी गई कि यदि उन्हें रात के समय कहीं जाना हो, तो वे इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं और हरियाणा पुलिस उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने में उनकी मदद करेगी।
साइबर ठगी के प्रति जागरूकता फैलाते हुए, विद्यार्थियों को साइबर अपराधियों के मानसिक खेलों, जैसे कि डर और लालच का उपयोग करके धोखाधड़ी करने के तरीकों से सावधान रहने की सलाह दी गई। उन्हें साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करने और www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया गया। साथ ही, संचार साथी पोर्टल के माध्यम से यह जानने की विधि बताई गई कि उनके नाम पर कितने मोबाइल नंबर पंजीकृत हैं, जिससे किसी भी अवैध उपयोग का पता लगाया जा सके।
नशे के दुष्प्रभावों पर चर्चा के दौरान, उपस्थित जनों को यह समझाया गया कि नशीले पदार्थ न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि समाज को भी हानि पहुंचाते हैं। नशे के अवैध व्यापार की सूचना देने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हेल्पलाइन 90508-91508 का उपयोग करने की अपील की गई। इसके अतिरिक्त, संस्थान को तंबाकू मुक्त बनाने पर भी चर्चा की गई। विद्यार्थियों और शिक्षकों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें यह बताया गया कि शैक्षणिक संस्थाओं की 200 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित है। सभी से आग्रह किया गया कि वे अपने संस्थान को तंबाकू से मुक्त रखने के लिए सामूहिक प्रयास करें और तंबाकू उत्पादों के उपयोग के खिलाफ जन जागरूकता फैलाएं।
कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा और आत्मरक्षा के उपायों पर भी चर्चा की गई, जिसमें यह बताया गया कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है और किसी भी संकट की स्थिति में उन्हें तुरंत सहायता प्रदान की जाएगी।
कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों द्वारा समाज को अपराध मुक्त, नशा मुक्त, और सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के संकल्प के साथ किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग टीम ने सभी से अनुरोध किया कि वे पुलिस के सहयोगी बनें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि फरीदाबाद को सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सके।
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