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चुनाव के दौरान कोई भी जनसभा बिना परमिशन के नहीं की जाएगी : डॉ आनंद शर्मा

Posted by : pramod goyal on : Friday 23 August 2024 0 comments
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 फरीदाबाद, 23 अगस्त। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने आज आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन और भारत के चुनाव आयोग के अन्य लागू दिशा-निर्देशों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में विधानसभा चुनाव की बेहतर क्रियान्वयन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार विस्तृत जानकारियां दी गई।

अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि 05 सितम्बर 2024, नामांकन भरने की अंतिम तिथि -12 सितम्बरनामांकन की जांच की तिथि 13 सितम्बरनामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर 2024 तथा मतदान की तिथि 01 अक्टूबर और मतगणना की तिथि 04 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। चुनाव के दौरान कोई भी जनसभाबिना परमिशन के नहीं की जाएगी। वाहनलाउडस्पीकर आदि सभी की परमीशन प्राप्त करके चुनाव कार्य करवाया जाए। जुलूस का आयोजन करने वाले दल या प्रत्याशी को पहले ही कार्यक्रम के बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचना देनी होगी। ताकि वह शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने का पर्याप्त इंतजाम कर सकें। रैली व रोड शो के समय ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए चुनाव जुलूस की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं और सुझाव व्यक्त किए जिस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

बैठक में सीटीएम अंकित कुमारबीजेपी से अश्विनी गुलाटीजेजेपी से प्रेम सिंह धनकड़बीएसपी से उपकार सिंहसीपीएम से वीरेंद्र सिंह डंगवालआईएनएलडी से आर.एस रौतेला सहित अन्य कई अधिकारीगण मौजूद थे।


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