नया वाहन खरीदने के साथ ही अब पक्का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) मिल जाएगा। हरियाणा में शीघ्र यह व्यवस्था शुरू वाली है। ऐसे में लोगों को वाहन की आरसी लेने के लिए एजेंसी या एसडीएम व आरटीए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में वाहन की आरसी जारी करने की प्रक्रिया को प्रदेश सरकार ऑटोमोड पर करने जा रही है। नई व्यवस्था में किसी भी तरह की नई गाड़ी खरीदते समय एजेंसी में ही आरसी बन जाएगी। परिवहन विभाग इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर रहा है। करीब डेढ़ से दो माह में इसे लागू भी कर दिया जाएगा।
वर्तमान में व्यवस्था है कि जिस एजेंसी से वाहन खरीदते हैं, वही एजेंसी दस्तावेजों की पूरी फाइल तैयार करके पंजीकरण विभाग यानी आरटीए या एसडीएम कार्यालय में भेजते हैं। विभाग निर्धारित समय अवधि में आरसी तैयार करके दिए गए पते पर डाक के माध्यम से भेजता है। यह व्यवस्था 2018 में लागू हुई थी। इससे पहले वाहन मालिक को ही आरसी बनवाने के लिए फाइल लेकर चक्कर काटने पड़ते थे और बाद में आरसी लेने के लिए विभाग के पास जाना पड़ता था।
अब नई व्यवस्था में आरसी आवेदन से लेकर तैयार करके वाहन मालिक को देने की जिम्मेदारी एजेंसी संचालक की ही रहेगी। वे विभाग द्वारा निर्धारित फीस ही ले पाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, जुलाई माह में इस नई व्यवस्था को लागू करने के साथ ही इसकी गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। विदित हो कि प्रदेश में हर माह करीब 30 हजार से ज्यादा वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होते हैं।
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