Rohtak लोकसभा सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा(Deepender Hooda) के सांसद बनने के बाद राज्यसभा की एक सीट(Rajya Sabha seat) खाली हो गई है। चुनाव आयोग (ECI) जल्द ही इस सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। नियमानुसार, सीट खाली होने के छह महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। हरियाणा में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए आयोग राज्यसभा की इस सीट पर इससे पहले ही चुनाव कराएगा।
बता दें कि राज्यसभा की सीट खाली होते ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने अपने-अपने दावे पेश करना शुरू कर
दिया है। मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भाजपा इस सीट की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। हालांकि, अगर जननायक जनता पार्टी(JJP) और इंडियन नेशनल लोकदल(INLD) कांग्रेस का समर्थन करते हैं, तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
कानूनी विशेषज्ञ हेमंत का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act), 1951 की धारा 69 (2) के तहत यदि कोई व्यक्ति जो पहले से राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो राज्यसभा में उस व्यक्ति की सीट लोकसभा सदस्य चुने जाने की तारीख से ही खाली हो जाती है। इस हिसाब से, 4 जून से ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे।
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