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फरीदाबाद, 23 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि लोक सभा 2024 आम चुनावों के तहत मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से बिना अनुमति लिए 24 और 25 मई को प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित न करें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित किया गया तो इससे निर्वाचन आयोग के नियमों की उल्लंघना होगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसलिए आपको अवगत कराया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार इन दो दिनों में प्रिंट मीडिया में दिए जाने वाले विज्ञापनों को प्रमाणित अवश्य करवाए।
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