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लोकसभा चुनाव के रण में उतरी राजनीतिक पार्टियां और कोई भी प्रत्याशी स्कूल-कॉलेजों के मैदान में चुनावी रैलियां नहीं कर सकेंगे। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा सहित सभी धार्मिक स्थलों में चुनाव संबंधित सामग्री के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा व पंजाब को छोड़कर अन्य प्रदेशों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल प्रबंधन की अनुमति से खेल मैदान का उपयोग चुनावी रैली के लिए किया जा सकता है।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा और पंजाब में इस मुद्दे पर व्यक्त निषेध (एक्सप्रेस प्रोहिबिशन) लगा रखा है।
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