नई दिल्ली:
पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए 'भ्रामक दावों' को लेकर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान रामदेव को कड़ी फटकार लगाई. इसके साथ ही रामदेव और बाल कृष्ण को अदालत ने 30 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने रामदेव को आदेश दिया कि वह बड़े साइज में पतंजलि माफीनामे का विज्ञापन फिर से जारी करें. अदालत की फटकार के दौरान रामदेव ने नया विज्ञापन छपवाने की बात सुप्रीम कोर्ट से कही थी, जिसकी अदालत ने मंजूरी दे दी.
रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि हमने माफ़ीनामा दायर किया है. इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि इसे कल क्यों दायर किया गया. हम अब बंडलों को नहीं देख सकते, इसे हमें पहले ही दिया जाना चाहिए था. वहीं जस्टिस अमानुल्लाह ने पूछा कि यह कहां प्रकाशित हुआ है. जिसका जवाब देते हुए मुकुल रोहतगी ने बताया कि 67 अख़बारों में दिया गया है. जिस पर जस्टिस कोहली ने पूछा कि क्या यह आपके पिछले विज्ञापनों के समान आकार का था. जिस पर रामदेव के वकील ने कहा कि नहीं, इस पर 10 लाख रुपए खर्च किए गए हैं.
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