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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले को

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 9 April 2024 0 comments
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  देश में इन दिनों दिल्ली शराब घोटाले (Delhi liquor scam)


की गूंज है. इसके आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने जेल में डलवा रखा है. ईडी (ED) मामले को गंभीर बता रही है. वहीं, दिल्ली सरकार (Delhi Government) के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी AAP इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं. इस बीच ऐसे ही शराब घोटाले के छत्तीसगढ़  (Chhattisgarh) के एक मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा झटका दिया है.


दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में 2,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ धन शोधन का मामला सोमवार को रद्द करते हुए कहा कि अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई.

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह उल्लेख करते हुए पिता-पुत्र के खिलाफ शिकायत रद्द कर दी कि उनपर मुख्य अपराध का कोई मामला नहीं है और न ही धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोई मामला बनता है. पीठ ने कहा, ‘‘चूंकि कोई अपराध नहीं हुआ है, इसलिए पीएमएलए की धारा 2 (यू) के तहत परिभाषित अपराध से संपत्ति अर्जित नहीं हो सकती. यदि अपराध से कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई है, तो पीएमएलए के तहत अपराध का मामला ही नहीं बनता है.'' आपको बता दें कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने पांच अप्रैल को संकेत दिया था कि यह पिता-पुत्र के खिलाफ धन शोधन के मामले को रद्द कर सकती है.

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