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हरियाणा में अभी पुराने रेट पर ही मकान, प्लाट और दुकान की रजिस्ट्री होगी। इसकी वजह यह है कि नए कलेक्टर रेटों को मौजूदा समय में लागू करने का फैसला वित्तीय आयुक्त राजस्व (FCR) ने स्थगित कर दिया है। FCR के इस फैसले से राज्य के हजारों लोगों को राहत मिली है। हालांकि यह कुछ दिन के लिए ही राहत मिली है। क्योंकि जब तक नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होते हैं तब तक लाेग पुराने रेटों में ही अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करा सकते हैं।
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