फरीदाबाद, 20 अक्तूबर। विक्रम, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, फ़रीदाबाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की शक्तियों पर ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगाई गई है।उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के लिए पुलिस आयुक्त, फ़रीदाबाद जिम्मेदार होंगे। इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि परीक्षा केंद्रों की सीमा के भीतर तनाव, झुंझलाहट, व्यक्तियों को बाधा या चोट, मानव जीवन और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।
बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला द्वारा फरीदाबाद जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 21.10.2023 और 22.10.2023 को दो पालियों (सुबह और शाम) में लिखित परीक्षा सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) ग्रुप-डी का आयोजन किया जा रहा है।
धारा-144 के तहत यह पाबंदी लगा दी गई है:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि कानूनी रूप से नियोजित व्यक्तियों को चोट पहुंचाने या मानव जीवन और संपत्ति को जोखिम या खतरे से बचाने और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या दंगा या झगड़े से बचने के लिए यह निर्देश आवश्यक हैं। धारा-144 की हिदायतों के अनुसार चार या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। वहीं आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, भल्ला, चाकू, लाठियां जैसे किसी भी हथियार नही ले जा सकते हैं। वहीं साइकिल चेन और अपराध के अन्य हथियार या कोई अन्य वस्तु जो अपराध के हथियार के रूप में उपयोग करने में सक्षम है या शांति और कानून व्यवस्था के रखरखाव में बाधा उत्पन्न करने की संभावना है और अपराध के हथियारों को भीतर ले जाने पर रोक लगाई गई है।
जिला में स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों के आसपास लगभग 500 मीटर का क्षेत्रों में धारा-144 लगाई गई है।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि 21.10.2023 और 22.10.2023 को परीक्षा समाप्त होने तक फरीदाबाद जिले में स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र के भीतर हथियार, तलवारें, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, भल्ला, चाकू, लाठियां, साइकिल चेन और अपराध के अन्य हथियार ऊपर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है। इसके अलावा जिला में परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में स्थित सभी कोचिंग सेंटर, फोटोस्टेट मशीन और अन्य नकल उपकरणों की दुकानें भी 21.10.2023 और 22.10.2023 को सुबह 08.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक बंद रहेंगी। वहीं जिला में परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में कार पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश परीक्षार्थी, पुलिस एवं ड्यूटी पर तैनात अन्य लोक सेवकों पर लागू होगा।
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