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जिलाधीश विक्रम सिंह ने ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों पर धारा-144 लगाने जारी किए आदेश

Posted by : pramod goyal on : Friday 20 October 2023 0 comments
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 फरीदाबाद, 20 अक्तूबर। विक्रम, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, फ़रीदाबाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की शक्तियों पर ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लगाई गई है।उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के लिए पुलिस आयुक्त, फ़रीदाबाद जिम्मेदार होंगे। इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि परीक्षा केंद्रों की सीमा के भीतर तनावझुंझलाहटव्यक्तियों को बाधा या चोटमानव जीवन और संपत्ति को खतरासार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है।

बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोगपंचकुला द्वारा फरीदाबाद जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 21.10.2023 और 22.10.2023 को दो पालियों (सुबह और शाम) में लिखित परीक्षा सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) ग्रुप-डी का आयोजन किया जा रहा है।

धारा-144 के तहत यह पाबंदी लगा दी गई है:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि कानूनी रूप से नियोजित व्यक्तियों को चोट पहुंचाने या मानव जीवन और संपत्ति को जोखिम या खतरे से बचाने और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या दंगा या झगड़े से बचने के लिए यह निर्देश आवश्यक हैं। धारा-144 की हिदायतों के अनुसार  चार या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। वहीं आग्नेयास्त्रतलवारबरछाकुल्हाड़ीजेलीभल्लाचाकूलाठियां जैसे किसी भी हथियार नही ले जा सकते हैं। वहीं  साइकिल चेन और अपराध के अन्य हथियार या कोई अन्य वस्तु जो अपराध के हथियार के रूप में उपयोग करने में सक्षम है या शांति और कानून व्यवस्था के रखरखाव में बाधा उत्पन्न करने की संभावना है और अपराध के हथियारों को भीतर ले जाने पर रोक लगाई गई है।

जिला में स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों के आसपास लगभग 500 मीटर का क्षेत्रों में धारा-144 लगाई गई है।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि 21.10.2023 और 22.10.2023 को परीक्षा समाप्त होने तक फरीदाबाद जिले में स्ट्रांग रूम और परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र के भीतर हथियारतलवारेंबरछाकुल्हाड़ीजेलीभल्लाचाकूलाठियांसाइकिल चेन और अपराध के अन्य हथियार ऊपर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है।  इसके अलावा जिला में परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में स्थित सभी कोचिंग सेंटरफोटोस्टेट मशीन और अन्य नकल उपकरणों की दुकानें भी 21.10.2023 और 22.10.2023 को सुबह 08.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक बंद रहेंगी। वहीं  जिला में परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में कार पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश परीक्षार्थीपुलिस एवं ड्यूटी पर तैनात अन्य लोक सेवकों पर लागू होगा।


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