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नई दिल्ली:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की. केंद्रीय बैंक ने 2 हजार रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था. हालांकि, RBI ने कहा था कि ये लीगल टेंडर बने रहेंगे. अब 2000 रुपये के नोटों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. इसके लीगल टेंडर पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई है. BQ Prime को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर के बाद भी ये नोट कानूनी तौर पर वैध बने रहेंगे.
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