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मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता लेने की प्रक्रिया हुई सरल : जितेंद्र यादव

Posted by : pramod goyal on : Sunday 10 April 2022 0 comments
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 फरीदाबाद, 10 अप्रैल।  हरियाणा सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की है। इससे यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो जाएगी।

             डीसी जितेंद्र यादव ने बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/   के माध्यम से  इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिलओपीडी बिल आदि जैसे अन्य सम्बधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

            बता दें कि जैसे ही आवेदक आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा तभी आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसदविधायकअध्यक्ष जिला परिषदअध्यक्ष ब्लॉक समितिमेयर / एमसी के अध्यक्ष के पास के लोगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त द्वारा आवेदन संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है।


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