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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला - खोरी गांव के विस्थापितों को घर ना मिलने तक देने होंगे 2 हजार प्रति माह

Posted by : pramod goyal on : Friday 1 April 2022 0 comments
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   फरीदाबाद के खोरी गांव में वन भूमि पर बने कंस्ट्रक्शन को हटाने से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने MCF से कहा है कि जो भी लोग पुनर्वास स्कीम के तहत ईडब्ल्यूएस कैटगरी के फ्लैट के लिए अधिकारी हैं उन्हें पजेशन लेटर मिलने तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 2 हजार प्रति महीने मुआवजे का भुगतान करे।

फरीदाबाद के खोरी गांव इला

के में वन भूमि पर किेए गए अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 14 सितंबर 2021 को हलफनामा दायर कर कहा था कि जिनके घर तोड़े गए हैं उनके पुनर्वास का काम अप्रैल 2022 तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 6 सितंबर को फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कहा था कि एक हफ्ते के भीतर जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास के लिए टाइम लाइन पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग भी वहां विस्थापित हुए हैं उनमें जो भी योग्य हैं उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।\

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