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Faridabad - यात्रा करते समय ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी की हार्डकॉपी साथ रखना अब ज़रूरी नहीं है –
डिजी लॉकर में रखे गए वहांन संबंधित कागजात मान्य है। कोई पुलिस अधिकारी इन्हें देखने से मना नहीं कर सकता।
अपने निजी वाहन पर सड़
क यात्रा करने वालों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अच्छी खबर आई है, अब आपको यात्रा के दौरान अपने पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य नहीं है, अब कागज की जगह सिर्फ अपने मोबाइल से ही आप जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर पाएंगे।
क यात्रा करने वालों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अच्छी खबर आई है, अब आपको यात्रा के दौरान अपने पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखना अनिवार्य नहीं है, अब कागज की जगह सिर्फ अपने मोबाइल से ही आप जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर पाएंगे।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चलाते समय पुराने नियमों के अनुसार वाहनों डाक्यूमेंट्स और चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजिनल कॉपी रखना अनिवार्य थी। लेकिन अब सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट शो को लेकर एक आदेश पारित किया गया है। जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तथा अन्य डाक्यूमेंट्स जो डीजी लॉकर द्वारा वेरीफाई किए गए है तो मान्य होंगे। इस संबंध में डीसीपी ट्रेफिक कार्यालय से सभी थाना चौकियों में लिखित सूचना दे दी गई है।
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