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फरीदाबाद- 07 फरवरी। निगमायुक्त ने निगम की वित्तीय स्थिति को सदृढ़ करने के लिए निगम की विभ्भिन मदों से होने वाली आय के सम्बन्ध में विचार - विमर्श करने के लिए सम्बधित अधिकारियों के साथ बैठक की इस बैठक में निगमायुक्त ने यह आहवान किया कि सभी संयुक्त आयुक्त/क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी सुनिश्चित करे कि निगम क्षेत्र में आने वाली सभी वाणिज्यिक/औद्योगिक और या गैर-आवासीय इकाईया प्रयोग अनुसार कर का भुगतान करे तथा सभी को नियमानुसार व्यापार लाइसेंस अनिवार्य रूप से जारी करने बारे व्यापक चर्चा हुई।
आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 330-331 की संलग्न अनुसूचियों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों और विवरणों का अवलोकन करते हुए, बैठक में कहा कि नगर निगम द्वारा जारी किए गए ट्रेड लाइसेंस की संख्या, निगम के अधिकृत क्षेत्रों में चल रही इकाईयों की अपेक्षा काफी कम हैं; जिससे इस निगम को हर साल भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। नगर निगम आयुक्त ने यह भी बताया कि उन सभी इकाईयों द्वारा जो घोषित वाणिज्यिक/औद्योगिक और या गैर आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं, जिनकी व्यापार या गतिविधि हरियाणा नगर निगम, अधिनियम, 1994 की धारा 330-331 से जुड़ी अनुसूचियों में उल्लेखित है, नगर निगम, से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। आयुक्त ने आगे कहा कि संबंधित आवेदक को इस उद्देश्य के लिए निगम के कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है ऐसे आवेदन के लिए ऑनलाइन (ीजजचेरूध्ध्ेंतंसींतलंदं.हवअज.
निगमायुक्त ने सभी संबंधितों से अपील की कि वे अपने व्यापार और या औद्योगिक/ वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए निगम में 31.03.2022 से पहले आवेदन करके लाइसेंस प्राप्त करें ताकि ऐसी इकाईया कानुनी कार्यवाही से बच सके। साथ- साथ निगमायुक्त ने सभी क्षेत्रीय एवं कर अधिकारियों को भी आदेश दिये है कि वे 31.03.2022 तक ऐसी सभी इकाईयों जो घोषित क्षेत्र में स्थित है को लाइसेंस लेने के लिए बाहय करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी कर या गलत भुगतान ना करे।
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