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फरीदाबाद, 03 फरवरी। नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा ने अधिसूचना दिनांक 18-01-2022 के द्वारा वर्ष 2010-2011 से 2020-21 तक के संपत्तिकर के बकायाजात पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी करदाताओं को देने के लिए सभी निकायों को आदेश दिए है जिसकी अन्तिम तिथि 31.3.2022 तक है। निगमायुक्त ने बताया कि जो करदाता उपरोक्त अवधि तक अपनी सम्पति के बकायाजात नही जमा कराता या देरी से भुगतान करता है तो उस से प्रति मास या उसके भाग के लिये 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा और 31-03-2022 तक संपत्ति कर जमा न कराने पर संपत्ति इकाई को सील कर दिया जायेगा और इसकी नीलामी की कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।
निगमायुक्त ने संपत्तिकर दाताओं से अपील की है कि वे अपने सम्पत्ति कर की बकाया राशि को तत्काल जमा कराये और सरकार की उपरोक्त पोलिसी का लाभ उठायें। निगमायुक्त ने लोगों से आगे अपील की है कि लोग निगम कार्यालय में आने की बजाय अपना संपत्तिकर https://online.ulbharyana.gov.
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