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फिरोजपुर झिरका के एक सरकारी स्कूल में टीचर की कमी को लेकर आईपा द्वारा जिला अदालत में दायर मुकदमे पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी होने से उत्सा
हित ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन आइपा अब फरीदाबाद में भी टीचरों की कमी को लेकर शीघ्र ही जिला अदालत फरीदाबाद में मुकदमा दायर करेगा। आइपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश शर्मा ने फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अभिभावकों से कहा है कि वे सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी, जर्जर हो चुकी स्कूल बिल्डिंग, जरूरी संसाधन पीने के पानी, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय, खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि की कमी को लेकर शिक्षा अधिकार कानून के तहत जिला अदालत में मुकदमा दायर करें।
आइपा लीगल सेल के सीनियर एडवोकेट उनकी पूरी मदद करेंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर 9810499060 पर संपर्क किया जा सकता है।
आईपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट अशोक अग्रवाल व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल में 25 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए इसके अलावा सभी जरूरी संसाधन स्कूलों में उपलब्ध होने चाहिए। आइपा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट बीएस विरदी ने कहा है कि फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में इस अनुपात में ना तो अध्यापक हैं और ना जरूरी संसाधन और ना सही स्कूल बिल्डिंग व कमरे। इससे विद्यार्थियों की ठीक प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर व कंडम हो चुकी है बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करके ऐसे कमरों में ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कई स्कूलों में कमरों की कमी के कारण बच्चों को बरामदे व खुले में पढ़ाया जा रहा है। यह शिक्षा के अधिकार कानून का पूरी तरह से उल्लंघन है। आईपा ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से कहा है कि वे जागरूक बनें और शिक्षा अधिकार कानून का सहारा लेकर जिला अदालत में मुकदमा दायर करें आइपा उनकी पूरी मदद करेगा।
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