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कोरोना रोकथाम: जिलाभर में बाजार अब शाम छह बजे तक खुलेंगे: उपायुक्त जितेंद्र यादव

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 11 January 2022 0 comments
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 फरीदाबाद, 11 जनवरी। कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार की ओर से नई कोविड गाइडलाइन निर्धारित कर मजबूत सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी जितेंद्र यादव ने बताया कि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के लिए नए आदेश जारी करते हुए नियमों की पालना 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी रखने के आदेश दिए हैं। सरकार द्वारा जारी नए आदेश के तहत कोरोना संक्रमण फैलाव के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से अब फरीदाबाद जिला को ग्रुप ए श्रेणी में शामिल किया गया है। उक्त ए श्रेणी में आने के साथ ही फरीदाबाद जिला में आवश्यक सेवाओं(दवाईदूधराशनफलसब्जी) को छोड़कर बाकि सभी दुकानें व बाजार प्रतिदिन शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। उन्होंंने बताया कि जिला की राजस्व सीमा मेंं नवीनतम गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

   डीसी जितेंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए नवीनतम गाइडलाइन की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्सस्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाडिय़ों को अनुमति रहेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की बिना दर्शकों के अनुमति होगी।

   डीसी ने बताया कि प्रतिदिन पॉजिटिव केस की रिपोर्ट के आधार पर जिला में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजऩेस टू बिजऩेस प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार मार्केट शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।

   डीसी ने बताया कि कोविड के प्रकोप के चलते आगामी 26  जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूलकोलेजपॉलीटैक्निकआईटीआईकोचिंग इंस्टिट्यूटलाईब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैंउन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। उपरोक्त आदेशोंं की अवहेलना के आरोपी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित अधिनियमोंं के तहत कानूनन कार्यवाही अमल मेंं लाई जाएगी। उन्होंंने बताया कि जिला में नो मास्क-नो सर्विस नियम का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहननेवैक्सीनेशन न करवाने और सामाजिक दूरी आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रूपए जुर्माना होगा।


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