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दिल्ली में कोविड पर आ गईं नई गाइडलाइंस : बंद होंगे निजी दफ्तर

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 11 January 2022 0 comments
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 नई दिल्ली: 

दिल्ली में कोविड-19 की लहर को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. दिल्ली में कोविड पर काबू पाने के लिए क्या और प्रतिबंधों की जरूरत है, इसे लेकर आज डीडीएमए की मीटिंग हुई थी, और इसके साथ ही राजधानी में नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. इसके तहत अब यहां निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. अबतक के प्रतिबंधों के हिसाब से निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम हो रहा था. लेकिन अब कुछ श्रेणियों को राहत देकर सभी निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं.


आइए एक बार देखते हैं कि नई गाइडलाइन के मुताबिक वो कौन सी Exempted Category हैं, जिसके तहत आने वाले निजी दफ्तर खुल सकेंगे, बाकी सब (वर्क फ्रॉम होम) WFH करेंगे.

1. प्राइवेट बैंक.
2. ज़रूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर.
3. इंश्योरेंस/मेडिक्लेम कंपनी.
4. फार्मा कंपनियों के दफ्तर जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रबंधन की जरूरत हो.
5. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं या इंटरमीडियरी.
6. सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन.
7. सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थान.
8. अगर अदालतें/ ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले है तो वकीलों के दफ्तर.
9. कोरियर सर्विस.


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