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हरियाणा में एक जनवरी से मॉल, सिनेमा हॉल, होटल-रेस्तरां जैसी जगहों पर जाने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना
अनिवार्य हो जाएगा. सब्जी मंडी, अनाज मंडी, वाइन शॉप, लोकल या हॉट बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा. दोनों डोज लगे बिना इन स्थानों पर जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. पूर्ण वैक्सीनेशन वाले लोगों को ही बस स्टैंड या रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने की इजाजत होगी. धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ औऱ राशन की दुकानों में भी सिर्फ दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही सामान मिलेगा. सरकारी और निजी बैंकों में भी सिर्फ वहीं लोग जा सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हों. कॉलेज, पॉलीटेक्निक और यूनिवर्सिटी में भी 18 साल से ऊपर के सभी छात्रों के लिए वैक्सीनेशन के आधार पर ही प्रवेश मिल पाएगा. पार्क योगशाला, जिम या फिटनेस सेंटर भी यही नियम लागू होगा. ट्रक औऱ ऑटो रिक्शा यूनियन भी सिर्फ दोनों डोज ले चुके लोगों को ही बैठाएंगी. डीसीपी इन सभी स्थानों पर की जांच के लिए टीमें बनाएंगे.
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