HEADLINES


More

हरियाणा में राजनीति और चुनावों में कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंधित

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 12 October 2021 0 comments
pramod goyal
//# Adsense Code Here #//

 चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 को लागू करते हुए राजनीति और चुनावों में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया है. इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक अधिसूचना भी जारी की गई है. अधिसूचना के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी भी संगठन का सदस्य नहीं होगा या उससे जुड़ा नहीं होगा. वह न ही इसमें भाग लेगा या सहायता के लिए सदस्यता लेगा, या किसी भी अन्य तरीके से, किसी भी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में सहायता करेगा.


हरियाणा के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, बोर्डों एवं निगमों के मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को इन नियमों का पालन करना होगा. सरकार के मुताबिक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सामान्य) को हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 9 और 10 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने


पर तत्काल और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

No comments :

Leave a Reply