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चेयरमैन फीस एंड फंडस रेगुलेटरी कमिटी (एफएफआरसी) कम मंडल कमिश्नर कार्यालय फरीदाबाद से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना ना मिलने का ठीकरा जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद पर पड़ा है। चेयरमैन एफएफआरसी कम मंडल कमिश्नर संजय जून की शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा डॉ महावीर सिंह ने चेयरमैन एफएफआरसी के आदेश को ना मनाने पर जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी को चार्जशीट किया है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा का कहना है कि इससे आरटीआई आवेदकों का कोई भला नहीं होने वाला है उनको पहले ही एक सा
ल से एफएफआरसी कार्यालय से सूचना नहीं मिल रही हैं। मंडल कमिश्नर को शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लंबित आरटीआई का जवाब आवेदकों को जल्द मिले। दरअसल मंडल कमिश्नर ने जिला शिक्षा अधिकारी को एफएफआरसी शाखा का राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) बनाया हुआ है जबकि वह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की प्रथम अपील अधिकारी भी हैं। दोनों दायित्व होने के कारण वे एफएफआरसी कार्यालय में लगाये गए आरटीआई आवेदनों पर उचित कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं इससे एफएफआरसी कार्यालय में कई दर्जन आरटीआई लंबित पड़ी हैं। आवेदक सूचना न मिलने पर प्रथम अपील दायर करता है लेकिन एफएफआरसी कार्यालय में प्रथम अपील अधिकारी की भी नियुक्ति नहीं है। मजबूर होकर आवेदक राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) चंडीगढ़ में द्वितीय अपील दायर करता है। इस प्रोसेस में एक दो साल का समय लग जाता है। कैलाश शर्मा ने बताया कि उन्होंने 5 मार्च 2021 को चेयरमैन एफएफआरसी संजय जून को पत्र लिखकर एसपीआईओ व प्रथम अपील अधिकारी से आरटीआई में मांगी सूचना दिलाने को कहा था। उचित कार्रवाई न होने पर मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा यशपाल सिंघल से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले एफएफआरसी से सूचना न मिलने पर मंच की शिकायत पर राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) ने एक आरटीआई पर एफएफआरसी को चेतावनी देकर शीघ्र ही आवेदक को जानकारी देने तथा दूसरी आरटीआई पर ₹3000 का जुर्माना लगाकर इस राशि को आवेदक कैलाश शर्मा को देने और शीघ्र ही मांगी गई जानकारी देने के आदेश दिए थे लेकिन एसआईसी के आदेशों का पालन अभी तक नहीं किया गया है। कैलाश शर्मा ने इसकी भी शिकायत मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा यशपाल सिंघल से की है।
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