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राज्य सूचना आयोग के आदेश व जुर्माना लगाने के बाद भी नहीं मिली सूचना

Posted by : pramod goyal on : Sunday 5 September 2021 0 comments
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 हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने कहा है कि राज्य सूचना आयोग      (एसआईसी) के आदेश व किए गए जुर्माने के बाद भी फरीदाबाद के हुडा, एफएफआरसी व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना व जानकारी प्रदान नहीं की है। मंच द्वारा इसकी शिकायत मुख्य  सूचना आयुक्त यशपाल सिंगल से करने पर एसआईसी ने हुडा के एसपीआईओ कम एस्टेट ऑफीसर को नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर आवेदक कैलाश शर्मा को मांगी गई सूचना व जानकारी देने के आदेश दिए हैं यह भी चेतावनी दी है कि आदेश की पालना न होने पर उनके खिलाफ  पैनल एक्शन लिया जाएगा। मंच


के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है उन्होंने मंच की ओर से हुडा, एफएफआरसी कम मंडल कमिश्नर व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के  राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) के पास 2019 व 20 में कैई आरटीआई लगाकर सूचना और जानकारी मांगी थी। निर्धारित 30 दिन की अवधि में सूचना न मिलने या गलत सूचना मिलने पर पहले इन विभाग के प्रथम अपील अधिकारी के पास उसके बाद भी जानकारी ना मिलने पर राज्य सूचना आयोग के पास सेकंड अपील दायर की। जिस पर कार्रवाई करते हुए  एसआईसी ने जनवरी में हुडा, एफएफआरसी कम मंडल कमिश्नर व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एसपीआईओ को 15 दिन के अंदर आवेदक को सही सूचना देने के आदेश दिए थे। एसआईसी के आदेश की पालना ना होने पर राज्य सूचना आयुक्त ने पहले एफएफआरसी के  एसपीआईओ पर 3000 का जुर्माना लगा कर उसको और मांगी गई सूचना को आवेदक कैलाश शर्मा को 15 दिन में देने के आदेश दिए लेकिन आज तक इस आदेश की भी पालना नहीं हुई है और अब 31अगस्त को राज्य सूचना आयुक्त ने हुडा विभाग के एसपीआईओ कम एस्टेट ऑफीसर को नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर आवेदक कैलाश शर्मा को मांगी गई सूचना व जानकारी देने के आदेश दिए हैं ऐसा ना होने पर पैनल एक्शन लेने की चेतावनी दी है।

एडवोकेट बी एस विरदी ने कहा है कि अभी भी मंच की ओर से लगाई गई तीन आरटीआई एफएफआरसी, एक आरटीआई हुडा ऑफिस व दो आरटीआई जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रथम अपील करने के बाद भी सूचना देने के लिए लंबित हैं। मंच का कहना है कि अगर 15 दिन के अंदर इन कार्यालय के एसपीआईओ ने मांगी गई सूचना व जानकारी नहीं दी तो राज्य सूचना आयोग के पास सेकंड अपील दायर की जाएगी।

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