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नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देश भर के दिव्यांगों को डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन (Door to Door Vaccination) उपलब्ध कराने पर केंद्र स
रकार को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की बेंच ने कहा कि इस मामले में सॉलिसिटर जनरल अदालत की सहायता करें. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बताए कि इस महत्वपूर्ण मामले में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं .
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इवारा फाउंडेशन ने याचिका दाखिल कर दिव्यांग लोगों को घर-घर जाकर वैक्सीन लगाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि ये लोग सरकार द्वारा बनाए गए टीका केंद्रों पर जाकर वैक्सीन नहीं लगवा सकते, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो उनके घर-घर जाकर टीकाकरण करे.
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