HEADLINES


More

सख्ती से लागू होगा 'नो मास्क-नो सर्विस' का सिद्घांत : जिलाधीश जितेंद्र यादव

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 10 August 2021 0 comments
pramod goyal
//# Adsense Code Here #//

 फरीदाबाद,10 अगस्त। जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणाके आदेशों की अवधि 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है।

      जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि 'नो मास्क-नो सर्विसके सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफर की अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगेजिन्होंने मास्क लगा रखा होगा। परीक्षणट्रैकिंगउपचारटीकाकरण व कोविड-19 व्यवहार की रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा।

   जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार पहले जारी किए गए आदेशों में समय से प्रतिबंध हटा दिए गए हैं । सिनेमा हॉलबारमॉल सहित रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के नियमनियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी महामारी से बचाव के सभी नियमो की पालना करनी होगी।


       गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिजरेस्टोरेंट्स और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड अनुकूल व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए खिलाड़ियों की भीड़ ना होइसका प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और शॉपिंग माल को आवश्यक सामाजिक दूरीनियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

       जिलाधीश जितेंद्र यादव द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सामाजिक दूरी के सिद्घांतनियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के नियमों की अनुपालना के साथ स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई हैलेकिन इसके लिए प्रतिभागियों व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो सकते हैंजिनकी अधिकतम सीमा 100 रखी गई है। खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों तक इकट्ठा हो सकते हैं।  कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के नियम की सख्ती से पालन सुनिश्चित करनी होगी। उपरोक्त छूट के साथ पिछले आदेशों में दी गई छूट भी जारी रहेगी।

No comments :

Leave a Reply