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हरियाणा सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को घ्यान में रखते हुए किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसलिये सरकार ने लाॅकडाउन को 12 जुलाई तक बढा दिया है। सरकार ने लाकडाउन बढ़ाने के साथ ही लोगों को कई तरह की छूट दी हंै। राज्य में दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकार ने जिम और खेल स्टेडियम खोल दिए हैं। सरकार के नये नियमों से बाजारों में दुकानदार खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लगभग पहले की तरह बिन किसी रोक टोक के दुकान खोलने का आदेश मिल गया है।
सभी माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमतिसभी रेस्टोरेंट और बार बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे
होटल व माल्स के रेस्टोरेंट तथा बार के लिए भी यही सुविधा रहेगी
धार्मिक स्थलों पर अब 50 लोगों के पूजा करने की अनुमति होगी। पहले यह संख्या 21 लोगों तक सीमित थी
राज्य के कारपोरेट दफ्तरों को शत-प्रतिशत हाजिरी के साथ खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन कार्यालय के भीतर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन करने की हिदायत भी दी गई है
शादी और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इतने ही व्यक्तियों के साथ लोग अब बारात भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहन आदी में ले जा सकेंगे, लेकिन बारात को समारोह-जुलूस की शक्ल में आवाजाही की अनुमति अभी नहीं दी गई है।
जिम सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे, लेकिन उनमें कुल क्षमता के आधे लोग ही एक बार में जिम करने आ सकेंगे।
सभी उत्पादन व औद्योगिक इकाइयों को चालू करने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है।
सभी खेल स्टेडियम को अब खेल गतिविधियों के लिए खोल दिया गया है। स्वीमिंग पूल और स्पा अभी बंद ही रहेंगे।
खुले स्थानों पर भी किसी कार्यक्रम के लिए 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है।
क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
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