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फरीदाबाद दिल्ली की सभी सीमाएं सील, 3 मई तक बंद रहेगी आवाजाही

Posted by : pramod goyal on : Friday, 1 May 2020 0 comments
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फरीदाबाद।
हरियाणा में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमित मामलों को रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा की सभी सीमाएं सील कर दी गई है तो वहीं फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर भी अब पूरी तरह से आवाज आई बंद कर दी है, हाल ही में जारी हुए नए आदेश में जिलाधीश यशपाल यादव ने महामारी रोग अधिनियम1897 के तहत लोगों के स्वास्थ्य एवं उनके जीवन की सुरक्षा के लिए जिला की सीमाओं पर कुछ जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के अनियमित आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 1 मई को प्रातः 9 बजे से लागू हो गया है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जिला की सीमाओं पर एक ड्राइवर और एक सहायक या सुरक्षा गार्ड सहित फलसब्जीअनाजअंडामीट,पोल्ट्रीदूधदाल व अन्य खाद्द्य पदार्थों से संबंधित वाहनपशुओं के लिए हरा व सूखा चारापोल्ट्री व पिग्री फीड तथा दवाइयोंमेडिकल उपकरण या इनसे संबंधित कच्चा मालपीपीईमास्कग्लव्ज,सेनिटाइजरवेंटिलेटर आदि से संबंधित वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी।उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के रहने वाले व्यक्ति जो कहीं बाहर कार्य करते हैं या फिर फरीदाबाद में प्रतिदिन बाहर से कार्य करने आते हैंउन्हें सीमा पार करने की अनुमति नहीं होगी। जिन लोगों को जरूरी सेवाओं के लिए आवागमन में छूट दी गईउन्हें बॉर्डर क्रॉस करने पर अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करना होगा तथा उनकी थर्मल स्कैनिंग व सिम्टम स्कैनिंग होगी। उन्होंने बताया कि जिला की सीमा में प्रधानमंत्री कार्यालयगृहवित्त एवं रक्षा मंत्रालय,आपदा प्रबंधन एवं प्रारंभिक चेतावनी एजेंसी तथा एनआईसी तथा एफसीआई के अधिकृत अधिकारी व कर्मचारियेां को आवागमन की छूट रहेगी। इसके अलावा एंबुलेंसएटीएम कैश वैनएलपीजीआयल कंटेनर तथा केंद्र व हरियाणा सरकार के मूवमेंट पास प्राप्त अधिकारियों को आवागमन की छूट रहेगी। इसके अलावा जो वाहन फरीदाबाद से रन थ्रो गुजरेंगे, उनकी भी एंट्री हो सकेगी।
उन्होंने बताया कि बॉर्डर चेक पोस्ट व पुलिस नाका पर डयूटी मजिस्ट्रेट निगरानी रखेंगे तथा इसकी विडियोग्राफी करवाएंगे। आदेशों की उल्लंघना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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