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नई दिल्ली:
आईबी कर्मी की हत्या और दंगा तथा आगजनी के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की सरेंडर अर्जी दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी. इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है. ताहिर हुसैन सरेंडर करने के लिए आज कोर्ट गए थे. ताहिर हुसैन के खिलाफ कुल तीन केस दर्ज किए गए हैं. दयालपुर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया है. इसी थाने में हत्या की कोशिश का दूसरा केस दर्ज हुआ है. तीसरा केस खजूरी खास थाने में दंगा करने और आगजनी का है. ताहिर हुसैन पर आईपीसी की धारा 307, 120 बी, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
हुसैन उत्तर पूर्व दिल्ली में हाल ही में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के एक कर्मी की हत्या के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिसका शव उसके घर के पास एक नाले से बरामद किया गया था. गिरफ्तारी की आशंका के चलते हुसैन ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
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