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नई दिल्ली:
निर्भया (Nirbhaya Case) के दोषियों के सभी कानूनी विकल्प अब खत्म हो चुके हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने बुधवार को चौथे दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका भी खारिज कर दी थी. बाकी के तीन आरोपियों की दया याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी थी. इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन फांसी की नई तारीख के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की और दोषियों का नया डेथ वारंट जारी किया. चारों दोषियों को अब 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी.
गुरुवार को केस की सुनवाई शुरू हुई. जिसके बाद जज ने दोषी अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता के वकील ए.पी. सिंह को दोषी से मिलने की इजाजत दी. नियम के अनुसार, ए.पी. सिंह पवन और अक्षय ठाकुर से मिल सकते हैं. अदालत ने कहा कि जेल प्रशासन ये कहते हुए जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि हमें कोई जानकारी नहीं है. आप दोषी को बताएं कि आखिर उसकी याचिका लंबित है या नहीं.
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