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आॅटो रिक्शा संचालकों के लिए परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा किराया निर्धारित किया

Posted by : pramod goyal on : Thursday 19 December 2019 0 comments
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फरीदाबाद, 19 दिसंबर।  
फरीदाबाद तथा गुरुग्राम नगर निगमों की सीमा में चलने वाले आॅटो रिक्शा संचालकों के लिए परिवहन विभाग हरियाणा द्वारा किराया नि
र्धारित किया गया है। 
जारी अधिसूचना अनुसार प्रथम एक किलोमीटर के लिए (मीटर डाउन होने पर) 12 रूप्ये प्रति किलोमीटर और उसके बाद 8 रूप्ये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, रात्रि शुल्क रात 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक के बीच किराए का 25 प्रतिशत होगा। प्रतीक्षा शुल्क 30 रूप्ये प्रति घंटा या उसका भाग (न्यूनतम 15 मिनट के लिए रूकने के लिए) निर्धारित किया गया है। आॅटो रिक्शा अतिरिक्त सामान के लिए निर्धारित भत्ते से साढे़ सात रूप्ये अधिक चार्ज कर सकता है। शाॅपिंग बैग या छोटे सूटकेस के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि चार्ज नही की जाएगी। उपरोक्त वर्णित किराये में कर इत्यादि सम्मिलित होंगे और आॅटो रिक्शा के संचालकों द्वारा कोई अन्य राशि चार्ज नही की जाएगी और यात्रियों को आॅटों रिक्शा की पंजीकृत क्षमता के अनुसार ले जाया जाएगा। किराया मीटर भारतीय मानक ब्यूरो मानकों/ लेखा  सूचना प्रणाली के अनुरूप् डिजिटल मीटर होगा, जो नाप और तोल विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया हो और समयानुसार विधिवत जांचा गया हो।

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