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नई दिल्ली . केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत पेंशन निकालने की उम्र सीमा बदलने की तैयारी है। अभी 10 साल नौकरी पूरी होने के बाद कर्मचारी पेंशन पाने के हकदार हो जाते है। इसके बाद 58 साल की उम्र होने पर पेंशन मिलने लगती है। अब इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है।
यानी नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट उम्र 2 साल बढ़ सकती है। ईपीएफ एक्ट 1952 में बदलाव की तैयारी है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की नवंबर माह में होने वाली दूसरी बैठक में इस पर विचार होगा। सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय के जरिए कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ईपीएफओ के मुताबिक इस फैसले से पेंशन फंड को 30 हजार करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। साथ ही रिटायरमेंट की उम्र भी 60 साल हो सकती है।

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