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नई दिल्ली: गुजरात
में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर राज्य के तत्कालीन सीएम नरेंद्र
मोदी को क्लीन चिट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई
की जाएगी. इस मामले में आरोपी मोदी और अन्य को एसआईटी की क्लीन चिट को
बरकरार रखने के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट
में चुनौती दी थी. मंगलवार को जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए
जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर 19 नवंबर को सुनवाई
करेंगे.
बता दें, दरअसल 5 अक्टूबर 2017 को गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी. जकिया जाफरी ने कोर्ट से कहा था कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसे हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया था. कोर्ट ने उनसे कहा था कि वह आगे इसकी अपील कर सकती हैं.
बता दें, दरअसल 5 अक्टूबर 2017 को गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी. जकिया जाफरी ने कोर्ट से कहा था कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसे हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया था. कोर्ट ने उनसे कहा था कि वह आगे इसकी अपील कर सकती हैं.

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