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अहमदाबाद: अहमदाबाद
में विशेष अदालत ने गोधरा कांड में दो लोगों को दोषी करार दिया है जबकि 3
लोगों को बरी कर दिया है. आपको बता दें कि साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट
ने गोधरा स्टेशन पर
वर्ष 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाकर 59 लोगों की
जान लेने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिए जा चुके 11
लोगों की फांसी की सज़ा को उम्रकैद में तब्दील कर दी थी. जबकि 20 दोषियों
को उम्रकैद तथा 63 आरोपियों को बरी करने के फैसले को नहीं पलटा था. विशेष
अदालत ने इस मामले में कुल 94 में से 63 आरोपियों को बरी कर दिया था, और
कुल 31 आरोपियों को दोषी करार देकर उनमें से 11 को फांसी तथा 20 को उम्रकैद
की सज़ा सुनाई थी.
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