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स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर फरीदाबाद में धारा 144 लागू

Posted by : pramod goyal on : Tuesday 14 August 2018 0 comments
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फरीदाबाद, 14 अगस्त।
उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने जिला फरीदाबाद में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह को शान्तिपूर्वक ढंग से मनाने के लिए उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है। 
  उन्होंने बताया कि पुलिस आयुक्त फरीदाबाद ने मेरे संज्ञान में लाया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आतंकी, आपराधिक किस्म के व्यक्ति, सीमावर्ती इलाकों व शहरों में छुपे होने की आशंका बनी रहती है। जिला फरीदाबाद दिल्ली के नजदीक शहरों में से एक है। जहां पर अलग-अलग जिलो, शहरों व राज्यों से आए हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं। जो इस तरह के आतंकियों को पनाह देने में सहायता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुन्रत प्रभाव से पूरे जिला फरीदाबाद में
सभी होटल, गैस्ट हाउस, पी.जी., धर्मशाला अस्पताल इत्यादि के मालिकों को यहां ठहरने वाले व्यक्तियों की आईडी व उनका रिकार्ड रजिस्टर में इन्द्राज करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी साइबर कैफे मालिकों को निर्देश दिए कि वे साइबर कैफे पर आने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करें तथा उनके पहचान-पत्र की प्रति अपने रिकार्ड में रखें। 
उपायुक्त ने सभी सम्बन्धित संस्थाओं व आम जनता से आह्वान किया कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति उनके संज्ञान में आता है तो उसकी सूचना तुरन्त लोकल पुलिस थाना व पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। उन्होंने कहा कि आदशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

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